Last Updated: Thursday, November 8, 2012, 23:25
नई दिल्ली : शहर की हवा की खराब होती गुणवत्ता को लेकर चिंतित दिल्ली सरकार ने गुरुवार को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत पत्ते और कचरा जलाते पाए जाने पर कार्रवाई करने का फैसला किया।
इस कानून में ऐसा करने वालों को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेन्दर खन्ना ने गुरुवार को कहा कि वाहनों के धुएं से बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर में धुंध हो रही है और हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि पंजाब, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के किसानों द्वारा घासपात जलाए जाने की वजह से धुंध होती है न कि वाहनों के धुएं के प्रदूषण से।
दिल्ली के पर्यावरण सचिव संजीव कुमार ने सभी संबद्ध एजेंसियों और स्थानीय निकायों को शहर में पत्ते तथा कचरा जलाने पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 8, 2012, 23:25