Last Updated: Monday, October 31, 2011, 10:07
बेंगलुरु : कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री कट्टा सुब्रमण्या नायडू को उच्च न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बीवी पिंटो ने उन्हें तीन महीनों की जमानत देते हुए शर्त रखी कि वह पांच लाख रुपये का बांड भी जमा कराएंगे।
स्वास्थ चिकित्सा के आधार पर कट्टा ने उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी। फिलहाल उनका मुंबई के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है। नायडू के साथ ही उनके बेटे जगदीश, इटाक्सा सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी श्रीनिवास ने भी नौ अगस्त को जमानत के लिये आवेदन किया था।
इससे पहले विशेष लोकायुक्त अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा था जिसके बाद वह पुलिस हिरासत में रहे। नायडू ने अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद येदियुरप्पा मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
(एजेंसी)
First Published: Monday, October 31, 2011, 15:38