Last Updated: Wednesday, April 24, 2013, 12:25
पटना : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिहार में करोड़ों रुपए के अलकतरा घोटाले में मोतिहारी स्थित पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) में करीब 70 लाख रुपए के गबन के एक मामले में आज दो इंजीनियर सहित तीन लोगों को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने पथ निर्माण प्रमंडल, मोतिहारी में 1994-1995 के बीच 70 लाख रुपए कीमत के 1438 मीट्रिक टन अलकतरा घोटाले में मोतिहारी के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर देवचंद्र चौधरी, धीरेंद्र नारायण कुंवर और एक ठेकेदार डीएन सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी।
पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर 5 मार्च 1997 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी और 30 जनू 2000 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से मोतिहारी के लिए चले अलकतरे को इन पदाधिकारियों की मिलीभगत से गबन कर लिया गया था। राज्य में सड़क निर्माण में प्रयोग में आने वाले करोड़ों रुपए के अलकतरा के घोटाले हुए थे जिसके अलग-अलग मामले चल रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 24, 2013, 12:25