Last Updated: Friday, December 16, 2011, 12:57
बेंगलुरु : लोकायुक्त पुलिस ने अदालत में कर्नाटक के गृह मंत्री आर. अशोक को भूमि अधिसूचना वापस लेने के लिए कार्यालय के कथित दुरुपयोग के मामले में क्लीन चिट दे दी।
लोकायुक्त पुलिस ने लोकायुक्त न्यायाधीश एन.सुधींद्र राव के सामने एक रिपोर्ट पेश करके मंत्री को क्लीन चिट दी। एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए थे। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि इस संपत्ति के पंजीकरण के लिए अशोक की नहीं, बल्कि भूमि मालिक और सब रजिस्ट्रार की गलती है। मंत्री ने यह भूमि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की अधिसूचना के बाद खरीदी थी। इसमें कहा गया कि कानून के मुताबिक, बीडीए द्वारा अधिसूचित भूमि बेची नहीं जा सकती और सब रजिस्ट्रार इस तरह की कोई ब्रिकी नहीं करवाएगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 16, 2011, 18:27