कर्नाटक पुलिस प्रमुख की नियुक्ति रद - Zee News हिंदी

कर्नाटक पुलिस प्रमुख की नियुक्ति रद

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस महानिदेशक के पद पर शंकर बिदरी की नियुक्ति रद्द कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश चंदन तस्कर वीरप्पन के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान बिदरी के नेतृत्व वाले पुलिस दल द्वारा महिलाओं और जनजातियों के साथ की गई कथित ज्यादतियों के मद्देनजर दिया है।

 

कोर्ट ने कहा कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, तो बिदरी सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी से भी बुरे हैं। न्यायमूर्ति एन.कुमार और न्यायमूर्ति एच.एस. केमपन्ना ने कथित ज्यादतियों के लिए बिदरी की निंदा करते हुए कहा, 'यद्यपि वह दोनों में से एक भी नहीं हैं, लेकिन यदि दोनों महिलाओं (जनजाति) द्वारा हलफनामे में कही गई बातें सच हैं, तो वह उन दोनों (सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी) से भी बदतर हैं।'

 

इस तरह कोर्ट ने शुक्रवार के अपने आदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के पद पर बिदरी की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। बिदरी की नियुक्ति को ए.आर. इनफैंट ने न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। इनफैंट भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में बिदरी से एक वर्ष वरिष्ठ हैं। इनफैंट 1977 बैच के अधिकारी हैं, जबकि बिदरी 1978 बैच से हैं।

 

वह पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए थे। न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली बिदरी की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति कुमार और न्यायमूर्ति केमपन्ना ने इनफैंट को तत्काल पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। (एजेंसी)

First Published: Saturday, March 31, 2012, 18:16

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