Last Updated: Wednesday, March 6, 2013, 18:01

बैंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) के अध्यक्ष के तौर पर मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर येदियुरप्पा को नोटिस जारी किया।
केजेपी के संस्थापक पद्मनाभ प्रसन्न कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति मोहन शांतनगुदार ने यह आदेश दिया । प्रसन्न कुमार ने याचिका में केजेपी अध्यक्ष के तौर पर येदियुरप्पा की नियुक्ति को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उन्होंने खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित करते वक्त नियमों का उल्लंघन किया ।
इससे पहले, इस मामले में न्यायालय ने 27 फरवरी को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था ।
प्रसन्न कुमार ने पिछले साल नौ दिसंबर को हवेरी में आयोजित एक रैली के दौरान पार्टी की कमान येदियुरप्पा को सौंप दी थी । इसके बाद, चुनाव आयोग ने येदियुरप्पा को केजेपी अध्यक्ष के तौर पर मान्यता दे दी और प्रसन्न कुमार के संस्थापक अध्यक्ष होने के दावे को खारिज कर दिया ।
इस बीच, केजेपी सदस्य वी धनंजय कुमार ने एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में प्रसन्न कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 6, 2013, 18:01