Last Updated: Tuesday, January 10, 2012, 12:18
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और उनके सहयोगी वीके वर्मा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक ठेका देने में कलमाडी की कथित भूमिका के लिए उन्हें गत वर्ष 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। कलमाडी पर आरोप है कि उन्होंने समय-अंक-परिणाम बताने वाले उपकरण का ठेका 141 करोड़ रुपये की अत्यधिक लागत पर स्विस टाइम्स ओमेगा कम्पनी को दिया। इससे राजकोष को कथित रूप से 95 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को न्यायालय को बताया कि कलमाडी को यदि जमानत दी जाती है तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जांच एजेंसी ने वर्मा की जमानत याचिका का भी विरोध किया।
ज्ञात हो कि कलमाडी और वर्मा 2जी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी 'जमानत नियम और जेल एक अपवाद होना चाहिए' पर अपनी जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने जून 2011 में कलमाडी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद जमानत के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी।
First Published: Tuesday, January 10, 2012, 19:29