कांडा की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

कांडा की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका पर जवाब दायर किया जाए। कांडा पर पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस से रपट मांगी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 नवम्बर तय कर दी।

कांडा ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

23 वर्षीय गीतिका ने चार-पांच अगस्त की रात दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उसने सुसाइड नोट में कांडा और अरुणा चड्ढा का नाम लिखा था। चड्ढा अब बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व कर्मचारी है। गीतिका शर्मा भी इस विमानन कम्पनी में काम कर चुकी थी। हालांकि दोनों आरोपियों ने आत्महत्या के मामले में अपनी संलिप्तता से इंकार किया है।

निचली अदालत ने 20 सितम्बर को कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जांच प्रारम्भिक चरण में है और आरोपी को जमानत पर रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

न्यायालय ने पुलिस से इस बात की भी जांच करने के लिए कहा कि कहीं गीतिका शर्मा की मौत और उसकी गर्भावस्था के बीच कोई सम्बंध तो नहीं था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 6, 2012, 13:32

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