Last Updated: Monday, May 21, 2012, 10:00
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत कोलकाता के प्राचीन कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गयी थी ।
न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और मंदिर समिति को निर्देश दिया कि वे चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें । हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर में और इसके आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से लगायी गयी कुछ पाबंदियां प्रभावी रहेंगी ।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें मांग की गयी थी कि कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी जाए ।
कोलकाता हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी । न्यायालय ने अपने आदेश में अति विशिष्ट लोगों को भी गर्भ गृह में जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 21, 2012, 15:31