कुंबले के खिलाफ FIR क्यों नहीं : कोर्ट - Zee News हिंदी

कुंबले के खिलाफ FIR क्यों नहीं : कोर्ट

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारती नगर के पुलिस इंसपेक्टर को 28 फरवरी को पेश होकर यह स्पष्ट करने को निर्देश दिया कि अपनी सौतेली बेटी का पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित रूप से उसके पिता के हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा करने के मामले में जाने-माने पूर्व क्रिक्रेटर अनिल कुंबले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई।

 

कुंबले की पत्नी चेतना के पूर्व पति कुमार जागीरदार ने रिट याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि आरुणि का पासपोर्ट हासिल करने के लिए उसका फर्जी हस्ताक्षर करने को लेकर वह पुलिस को कुंबले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। आरुणि कुंबले की सौतेली बेटी है।

 

न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने कुमार की इस रिट याचिका पर पुलिस से सफाई मांगी। अपनी पूर्व बीवी चेतना से कानूनी लड़ाई लड़ रहे कुमार ने कहा है कि पिछले साल 26 दिसंबर को शिकायत करने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। आरूणि जैविक रूप से कुमार की बेटी है जबकि वह अपनी मां और कुंबले के साथ रह रही है। (एजेंसी)

First Published: Friday, February 24, 2012, 23:08

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