कुमारस्वामी के खिलाफ जांच का आदेश - Zee News हिंदी

कुमारस्वामी के खिलाफ जांच का आदेश




बेंगलूर : जनता दल (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2007 में सरकारी भूमि को अधिसूचना के दायरे से बाहर करने के मामले में उनके खिलाफ दाखिल कथित अनियमितताओं की निजी शिकायत पर लोकायुक्त की विशेष अदालत ने सोमवार को जांच का आदेश दिया। शिकायत पर आदेश देते हुए लोकायुक्त न्यायाधीश एन के सुधींद्र राव ने लोकायुक्त एसपी को निर्देश दिया कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच की जाए और छह फरवरी को रिपोर्ट जमा की जाए।

 

शिकायतकर्ता मधुस्वामी ने अपनी शिकायत में कुमारस्वामी पर थनीसंद्रा गांव में 3.8 एकड़ जमीन को गैर अधिसूचित करने का आरोप लगाया है। इस भूमि को बेंगलूर विकास प्राधिकरण ने अर्कावथी अभिन्यास में रिहायशी निर्माण के लिए अधिग्रहित किया था। मधुस्वामी का आरोप है कि अक्तूबर 2007 में कुमारस्वामी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की।

 

शिकायत में पूर्व मंत्री सी. चेन्निगप्पा का भी सह आरोपी के तौर पर नाम है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

 

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी सरकारी भूमि को गैर-अधिसूचित करने के मामले में अनियमितताओं के आरोपों का सामना करने वाले कर्नाटक के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले बीएस येदियुरप्पा का नाम इस मामले में आया था। भूमि घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे अन्य लोगों में आवास मंत्री वी सोमन्ना, उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी, भाजपा विधायक सी टी रवि, नेहरू ओलेकर और सी मुनिराजू हैं।

(एजेंसी)

First Published: Monday, January 2, 2012, 19:41

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