Last Updated: Friday, October 21, 2011, 16:31
बेंगलुरु : पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ शुरू की गई सुनवाई प्रक्रिया को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया।
आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति वी. जगन्नाथन ने एक वकील की ओर से दायर निजी शिकायत के पीछे कोई अदृश्य हाथ होने का उल्लेख किया और इस बात पर आश्चर्य जताया कि उसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) का उपयोग किए बिना कैसे मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सचिव के बीच हुए संवाद की प्रति प्राप्त हो गई। इस मामले को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 200 का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते।
कुमारस्वामी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘अदालत ने सत्य और न्याय को बरकरार रखा है। फैसले ने मेरे मनोबल को बढ़ा दिया है और न्यायपालिका में विश्वास को दृढ़ किया है जो हमेशा से ही निर्दोषों का संरक्षण करती है।’ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के ‘कुछ अवैध कार्यों’ के खिलाफ छेड़ी गई उनकी लड़ाई उन्हें इस स्थिति में लाई है और कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
(एजेंसी)
First Published: Friday, October 21, 2011, 22:01