Last Updated: Tuesday, March 13, 2012, 14:22
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने मुंबई कांग्रेस के प्रमुख कृपाशंकर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी । उन पर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति एचएल दातू और एआर दवे की पीठ ने मुंबई पुलिस के आयुक्त अरुप पटनायक से कहा कि निष्पक्ष जांच की जाए और कृपाशंकर एवं उनकी पत्नी, बेटे, बहू और बेटी सहित उनके परिवार के सदस्यों की सभी चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जाएं। साथ ही अदालत ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है। इसने नेता और उनके परिवार को संपत्तियों से खुद को अलग करने, उसके स्थानांतरण या उनके लेन-देन से भी मनाही की और उन्हें तीन दिन के अंदर इस संबंध में हलफनामा देने को कहा।
पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या कार्यवाहियों पर रोक लगाना ठीक नहीं लगता । अदालत ने कृपाशंकर और उनके परिवार की याचिका पर यह फैसला दिया, जिन्होंने 22 फरवरी को बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक की अचल संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिका पर यह फैसला दिया गया।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 13, 2012, 20:41