Last Updated: Tuesday, February 28, 2012, 17:26
मुंबई : पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की। करीब एक हफ्ते पहले ही बंबई हाईकोर्ट ने पुलिस को कृपाशंकर पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी।
एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ बांद्रा के निर्मल नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अधिकारी ने कहा कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्यों को नष्ट करने और आपराधिक साजिश के भी आरोप हैं।
उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को शहर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि सिंह पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार के लिए मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने कार्यकर्ता संजय तिवारी की जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया। तिवारी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक कृपाशंकर सिंह ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटा रखी है।
तिवारी ने याचिका में दावा किया था कि सिंह की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा से नजदीकी रही है। कोडा फिलहाल करोड़ों रुपये के हवाला घोटाले में शामिल होने के आरोप में जेल में हैं। तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके बीच भारी-भरकम लेनदेन हुआ। सिंह के बेटे नरेंद्र मोहन की शादी कोडा सरकार में मंत्री रहे कमलेश सिंह की बेटी अंकिता से हुई थी। कमलेश भी हवाला घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद हैं।
अंकिता को अपने खाते में कमलेश की ओर से 1.75 करोड़ रुपये मिले थे। कृपाशंकर की पत्नी मालती देवी के बैंक खातों से भी भारी लेन-देन हुआ।
सिंह ने हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी दिन उच्च न्यायालय ने पुलिस को उनके खिलाफ मुकदमे की इजाजत दी थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 29, 2012, 00:33