Last Updated: Thursday, September 27, 2012, 12:37

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला नटराजन को आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच एजेंसी द्वारा बेंगलूर की सुनवाई अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी।
न्यायाधीश पी सथाशिवम तथा रंजन गोगोई की पीठ ने शशिकला की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि यह काम 21 दिन के भीतर हो जाना चाहिए तथा मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत स्थल का फैसला करेगी।
शीर्ष अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि आज के आदेश से किसी भी तरह से मामले की पहले से ही चल रही सुनवाई या अब तक गवाहों से हुई जिरह प्रभावित नहीं होगी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर शशिकला के वकील के तर्को पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने पांच सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि वह दस्तावेजों को पाने की अधिकारी नहीं हैं जो आरोपपत्र का हिस्सा नहीं हैं ।
इससे पूर्व 25 जून को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई पर स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया था लेकिन शशिकला को अपने दावे के संबंध में प्रासंगिक सामग्री को रिकार्ड पर रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी। शशिकला का दावा था कि मामले की चालू सुनवाई के दौरान उनसे पूछे गए कुछ सवालों संबंधी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहंी कराए गए हैं ।
जया तथा कुछ अन्य लोगों पर जयललिता के 1991-96 के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं । (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 27, 2012, 12:37