Last Updated: Friday, January 6, 2012, 11:22
कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने एएमआरआई अस्पताल के पांच निदेशकों और दो अधिकारियों की जमानती की अर्जी नामंजूर कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। दिसंबर 2011 में इस अस्पताल में आग लगने से 93 लोग दम घुटकर मर गए थे।
अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस एम शहनवाज की अदालत ने निदेशकों-आर एस गोयनका, एस के तोदी, प्रशांत गोयनका, मनीष गोयनका, रवि तोदी और दयानंद अग्रवाल तथा अधिकारियों-एस उपाध्याय और संजीव पाल की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 6, 2012, 16:55