Last Updated: Saturday, May 26, 2012, 10:03
जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ खनन कंपनियों पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और सातवीं शताब्दी के चित्तौड़गढ़ किले के चारों ओर 10 किलोमीटर तक के इलाके में तत्काल प्रभाव से खनन रोकने का आदेश दिया।
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के मिश्र और न्यायमूर्ति संगीत लोधा की खंडपीठ ने भंवर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि किले से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर खानों में किए जा रहे विस्फोट से इस महल में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंच रहा है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, May 26, 2012, 10:03