Last Updated: Sunday, January 8, 2012, 06:06
नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कॉरपोरेट घरानों को ठेका देने में भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई जांच कराने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने भी आरोपों में जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था।
राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले श्रीकृष्ण कुक्कड की याचिका बिना नोटिस जारी किये हुए खारिज कर दी गयी। इससे पहले हाईकोर्ट ने मई, 2011 में जनहित याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें आरोपों में जांच की मांग की गयी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि जांच के लिए कोई आधार नहीं बताया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि कुक्कड ने निर्णय लेने में गहलोत के सीधे तौर पर शामिल होने के आरोपों की जांच के लिए कोई दस्तावेक्षी साक्ष्य नहीं दिया।
भाजपा ने भी गहलोत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत व पुत्री सोनिया अनखड को आर्थिक फायदा कराने के लिए कॉरपोरेट घरानों का पक्ष लिया था और बदले में दो कॉरपोरेट घरानों को अनेक ठेके दिये।
याचिका में दावा किया गया कि गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से महनोट समूह व कोठारी समूह के व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गयी।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, January 8, 2012, 11:55