Last Updated: Wednesday, October 17, 2012, 20:55
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा की न्यायिक हिरासत बुधवार को 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
दोनों को आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट डीके जंगाला के समक्ष पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने की कथित साजिश के मामले में दोनों के खिलाफ छह अक्तूबर को आरोपपत्र दायर किया था। पूर्व विमान परिचारिका गीतिका पांच अगस्त को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर मृत पाई गई थी। 23 वर्षीय गीतिका ने चार अगस्त को लिखे अपने सुसाइड नोट में कहा था कि वह कांडा और चड्ढा द्वारा ‘परेशान’ किए जाने की वजह से अपना जीवन खत्म कर रही है।
दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में दोनों के खिलाफ भादंसं की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 120 बी (आपराधिक साजिश), 506 (डराने धमकाने) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा उन पर दफा 467, 468, 469 और 471 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। आरोपपत्र में कहा गया कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत भी अपराध किया है, जो कंप्यूटर हैकिंग से संबंधित है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 17, 2012, 20:55