Last Updated: Friday, July 5, 2013, 23:30

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को पुलिस की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। पूर्व विमान परिचारिका आत्महत्या मामले की जांच में यौन शोषण कोण से जांच नहीं करने पर निचली अदालत द्वारा की गई विपरीत टिप्पणी को चुनौती देने के लिए पुलिस ने उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की है। न्यायमूर्ति जी.पी. मित्तल ने दोनों आरोपियों कांडा और चड्ढा से 9 जुलाई तक जवाब मांगा है।
दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत द्वारा जांच को `संदिग्ध और बेकार` बताने वाली की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने 10 मई को आरोप तय करने के दौरान यह टिप्पणी की थी।
दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरवी करते हुए अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने विपरीत टिप्पणी को खारिज किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी जांचकर्ताओं के संज्ञान में लाए बगैर की गई है। उन्होंने कहा कि यौन शोषण पहलू की आगे की जांच नहीं रोकी गई है।
उन्होंने कहा, `यदि इस स्तर पर सबूत पर्याप्त नहीं पाए गए तो सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को अभियोजन को इस संबंध में अभियोजन को और सबूत के लिए निर्देश देना चाहिए था।` उन्होंने आगे कहा कि सुनवाई करने वाली अदालत को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और उसे अभिलेख पर प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना चाहिए था। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 5, 2013, 23:30