Last Updated: Thursday, September 20, 2012, 17:44

नई दिल्ली: दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले के आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके सरवरिया ने पुलिस के विरोध करने पर कांडा की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कांडा ने बुधवार को याचिका दायर की थी।
कांडा की सहयोगी एवं मामले की एक अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा 25 सितम्बर से न्यायिक हिरासत में हैं। अरुणा एवं गीतिका कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस के लिए काम करती थीं। यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है
गीतिका (23 वर्ष) चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं अरुणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 20, 2012, 16:37