Last Updated: Thursday, September 5, 2013, 17:06

नई दिल्ली: एक पूर्व विमान परिचारिक की आत्महत्या के मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.सी.गुप्ता ने कांडा को चार अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कांडा हरियाणा के सिरसा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह लगभग 13 महीने से जेल में थे।
न्यायालय ने कांडा को पांच लाख रुपये का निजी बांड और उतनी ही राशि की जमानत पेश करने को कहा। कांडा के वकील ने कहा कि उन्हें जनता के प्रति कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र की निधि का भी उपयोग नहीं हुआ है, जनता परेशान है। दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस बात की आशंका है कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि फरवरी में भी हरियाणा विधानसभा का सत्र हुआ था लेकिन कांडा ने तब जमानत की जरूरत क्यों नहीं महसूस की थी। अभियोजन ने कहा कि आठ गवाहों ने अब तक गवाही दी है और उनमें से अधिकांश कांडा के पूर्व या वर्तमान कर्मचारी हैं। कांडा और उसकी सहायक अरुणा चड्ढा पर एक पूर्व विमान परिचारिका को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 5, 2013, 14:03