Last Updated: Thursday, December 6, 2012, 20:56
नई दिल्ली: गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में अभियोजन पक्ष ने जिन दस्तावेजों और इलेक्ट्रानिक डाटा पर भरोसा किया, उनकी प्रतियां मांगने के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा द्वारा दाखिल याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका के लंबित रहने से मामले में किसी भी तरह प्रक्रियाएं प्रभावित नहीं होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने अभियोजन पक्ष से कांडा की अर्जी पर सोमवार तक जवाब देने को कहा।
कांडा और मामले में सह-आरोपी अरुणा चड्ढा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी के जांगला के तीन दिसंबर के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में गुहार लगाई थी। तीन दिसंबर के आदेश में कुछ दस्तावेजों के लिए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि अभियोजन पक्ष जांच के दौरान इकट्ठे किये गये दस्तावेजों और डाटा को छिपा रहा है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, December 6, 2012, 20:56