Last Updated: Friday, February 10, 2012, 16:36
अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में अवमानना आरोपों का सामना कर रहे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें बरी कर दिया। न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की पीठ ने मंत्री को सावधान करते हुए दो हफ्ते में हलफनामा देने को कहा कि भविष्य में वह अदालत के आदेशों का पालन करने में देर नहीं करेंगे।
अदालत ने पिछले साल अप्रैल में गृह विभाग को नोटिस जारी किया था। इसके पहले विभाग ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया था। अदालत ने 2004 के मुठभेड़ मामले में संदिग्ध तीन पुलिस अधिकारियों का तबादल करने को कहा था। इस मामले में मंत्री ने एक फरवरी को हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी थी और आश्वासन दिया था कि भविष्य में अदालत के आदेशों के पालन में देर नहीं होगी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 10, 2012, 22:32