Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 06:35
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कच्छ जिले में कुछ निजी कंपनियों को भूमि आवंटित करने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार गुजरात कैडर के विवादास्पद आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मंगलवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति आफताब आलम के नेतृत्व वाली पीठ ने शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायालय ने साथ ही यह शर्त भी लगाई कि शर्मा प्रत्येक सोमवार को राज्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे। न्यायालय ने इसके साथ ही राज्य सरकार को शर्मा को देश से फरार होने से रोकने के लिए उनकी तस्वीर आव्रजन विभाग के साथ ही सभी हवाई अड्डों को भेजने की अनुमति भी प्रदान की।
न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि वर्ष 1984 बैच के आईएएस अधिकारी का पासपोर्ट तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की सुनवायी पूरी नहीं हो जाती।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 14:06