Last Updated: Monday, April 23, 2012, 03:22
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 दंगों के दौरान की एक घटना के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए 12 लोगों को बरी कर दिया है।
गोधरा जिले के घोदसर गांव में एक समुदाय विशेष के 14 लोगों की हत्या के मामले में एक निचली अदालत ने दिसंबर, 2003 में 15 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 12 को उम्रकैद और तीन लोगों को दो साल की सजा सुनाई गई थी।
बीते शुक्रवार को न्यायमूर्ति ए एल दवे और एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने उन 12 लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में इन लोगों को बरी किया। अन्य तीन की सजा पूरी हो चुकी है।
पीड़ित विजय सिंह भट्टी की एक याचिका पर कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम डी कुन्दालिया के निर्देश पर एक नयी शिकायत दर्ज की गयी है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 23, 2012, 08:53