Last Updated: Friday, March 15, 2013, 17:00
नई दिल्ली : दिल्ली में गत वर्ष 16 दिसंबर के बर्बर सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ लूटपाट के एक मामले में पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। बलात्कार के इन अभियुक्तों पर आरोप है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले एक सब्जी विक्रेता के साथ लूटपाट की थी।
अदालत के सूत्रों ने कहा कि बंद कमरे में चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन के समक्ष इन सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान भी लिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि संज्ञान ले लिया गया। अब आगामी 28 मार्च को दस्तावेजों की जांच पड़ताल होगी। सूत्रों के अनुसार, दाखिल आरोपपत्र में विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप हैं। इनमें डकैती के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और आपराधिक षडयंत्र के लिए धारा 120-बी शामिल हैं।
छह आरोपियों बस चालक रामसिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और एक किशोर ने रामधर सिंह नामक सब्जी विक्रेता को बस में बैठाकर कथित रूप से उसकी दिन भर की कमाई लूट ली थी। सूत्रों के अनुसार, रामसिंह के तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर लेने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई ,खत्म कर दी जाएगी।
बस में सहचालक के रूप में काम कर रहे किशोर को भी इस मामले में नामजद किया गया है लेकिन उसके खिलाफ पहले ही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक अलग आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। अन्य चार व्यस्क आरोपियों पर भी सामूहिक बलात्कार मामले में त्वरित अदालत में मुकदमा चल रहा है और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 15, 2013, 17:00