Last Updated: Friday, September 28, 2012, 15:28
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउन्स के मामले में कथित तौर पर अदालती कार्यवाही से बचने को लेकर दर्ज मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की न्यायिक हिरासत 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने चेक बाउन्स के 14 साल पुराने मामले में अदालती कार्यवाही से बचने से जुड़े मामले में कांडा की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी। गौरतलब है कि कांडा गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में भी गिरफ्तार हैं।
अदालती कार्यवाही से बचने से जुड़े इस मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद कांडा को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद उनकी न्याायिक हिरासत अवधि बढ़ाई गई। कांडा के भाई गोविंद को जिला न्यायाधीश एचएस शर्मा ने इससे पहले 10 अक्तूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर अंतरिम जमानत मिली थी।
कांडा बंधुओं के खिलाफ यह मामला ही हाल में अदालत के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। इस साल मई में अदालत ने चेक बाउन्स मामले में उन्हें वांछित अपराधी घोषित कर दिया था। इस मामले को उन्होंने अदालत के बाहर समझौते के जरिए पिछले महीने ही सुलझा लिया था।
पुलिस ने कांडा बंधुओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 ए के तहत मामला दर्ज किया था जिसमें तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।
अदालत ने कांडा बंधुओं के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश देते हुए कहा था कि अदालती सम्मन और वारंट से बचना चेक बाउन्स के मामले से अलग है और एक मामले में बरी हो जाने से व्यक्ति दूसरे अपराध से दोषमुक्त नहीं हो जाता। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 28, 2012, 15:28