Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 10:58
मुंबई : नीरज ग्रोवर हत्या मामले में सजायाफ्ता नौसैनिक अधिकारी एमिल जेरोम के खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत होने की बात कहते हुए बंबई हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी की खंडपीठ ने कहा कि परिस्थितिजन्य सबूत पर्याप्त हैं।
अधिक से अधिक हम सजा के खिलाफ आरोपी की याचिका और सजा बढ़ाने के लिए सरकारी वकील द्वारा की गई अपील पर सुनवाई को तेज कर सकते हैं। जमानत याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने अपीलों की सुनवाई तेज कर दी और अगली तारीख फरवरी की मुकर्रर की।
पिछली सुनवाई में अदालत ने टिप्पणी की थी कि मामले में पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत थे और केवल सह आरोपी मारिया सुजैराज की गवाही पर भरोसा करना सुनवाई अदालत का गलत रुख था। सुनवाई अदालत ने जेरोम और उसकी मंगेतर सुजैराज दोनों को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था और कहा था कि साजिश के तहत हत्या नहीं की गई।
जेराम को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई, जबकि सुजैराज को महज साक्ष्य नष्ट करने का दोषी पाया गया और तीन साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद ही सुजैराज को रिहा कर दिया गया क्योंकि मामले के अदालत में होने के दौरान ही वह सजा की अवधि से अधिक समय जेल में गुजार चुकी थी।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 20, 2011, 16:28