Last Updated: Friday, March 23, 2012, 12:54
पटना : सीबीआई की विशेष अदालत ने जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ के नेता चंद्रशेखर प्रसाद हत्याकांड मामले में दोषी करार तीन लोगों को आज आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार पांडेय ने भाकपा माले और जेएनयू छात्र संघ के नेता चंद्रशेखर के चर्चित हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सीवान निवासी ध्रुव कुमार जायसवाल, शेख मुन्ना खां और इलियास बारी को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
बीते 20 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120 बी-34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सीबीआई की विशेष अदालत ने जायसवाल, खां और बारी को दोषी करार दिया था। राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर की 31 मार्च 1997 को सीवान शहर में जेपी चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में घायल दो अन्य लोगों श्यामनारायण यादव और भुट्टी मियां ने भी दम तोड़ दिया था।
राज्य के इस चर्चित हत्याकांड की बाद में बिहार सरकार ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। हत्याकांड के सिलसिले में शहाबुद्दीन का नाम प्रमुखता से सुखिर्यों में आया था। इस कांड में राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत पर हैं।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 23, 2012, 18:24