चौटाला की अंतरिम जमानत 22 तक बढ़ी

चौटाला की अंतरिम जमानत 22 तक बढ़ी

चौटाला की अंतरिम जमानत 22 तक बढ़ीनई दिल्ली : हरियाणा में साल 2000 में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता के दोष में 10 साल की सजा पाए हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने चिकित्सकीय आधार पर चौटाला की अंतरिम जमानत को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया।

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष चौटाला ने अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए याचिका दायर की थी। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में पेसमेकर प्रत्यारोपण के लिए चौटाला को 21 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी। उनकी जमानत अवधि चार जुलाई को खत्म हो रही थी।

अपनी याचिका में चौटाला ने कहा कि उनका पेसमेकर तीन जून को प्रत्यारोपित किया गया और चिकित्सकों ने उन्हें तीन महीने तक नियमित जांच कराने की सलाह दी है। राजधानी के एक ट्रालय कोर्ट ने चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को अध्यापक भर्ती घोटाले में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। एक अन्य दोषी को 5 साल की जबकि 45 अन्य को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन सभी को वर्ष 2000 में 3,206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेपीटी) अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी का दोषी पाया गया था। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 4, 2013, 14:52

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