चौटाला की आवासीय संपत्ति कुर्क, धन शोधन की जांच शुरू

चौटाला की आवासीय संपत्ति कुर्क, धन शोधन की जांच शुरू

चौटाला की आवासीय संपत्ति कुर्क, धन शोधन की जांच शुरूनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आवासीय संपत्ति कुर्क कर ली। शिक्षक भर्ती घोटाला में चौटाला को हाल में दोषी ठहराए जाने के बाद धन शोधन अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के तहत उनकी संपत्ति कुर्क की गई।

पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौटाला की संपत्ति कुर्क करने का एजेंसी की ओर से यह पहला आदेश है। वहीं, वह उनके द्वारा अवैध तरीके से और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक हासिल की गई संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसका मूल्य छह करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ जारी किया गया पहला कुर्की आदेश गुड़गांव के एक फ्लैट के बारे में है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह मकान चौटाला के नाम पर है जिसका कुल मूल्य 49 लाख 96 हजार रुपये है। यह फ्लैट गुड़गांव के सेक्टर-28 में है और यह हरियाणा जन प्रतिनिधि सहकारी समूह आवासीय सोसाइटी योजना के तहत है।

एजेंसी नेता और उनके सहायकों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही है। उसने उसी मामले में सीबीआई द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र के आधार पर एक मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय के कुर्की आदेश को 180 दिन के भीतर पीएमएलए अधिनिर्णय प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इनेलो प्रमुख चौटाला फिलहाल इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा हैं।

गत 22 जनवरी को निचली अदालत ने चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत नौ अन्य को अवैध तरीके से 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करने के लिए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में 44 अन्य को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि एक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इन सबको भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। (एजेंसी)

First Published: Thursday, May 30, 2013, 21:52

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