चौटाला के खिलाफ 80 गवाहों को दी मंजूरी

चौटाला के खिलाफ 80 गवाहों को दी मंजूरी

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति के मामले की सुनवाई में सीबीआई को 80 और गवाहों को पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस संबंध में सीबीआई कहना था कि इन्हें भूलवश सूची में शामिल नहीं किया जा सका।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश मनु राय सेठी ने एजेंसी की उस अर्जी को मंजूर कर लिया जिसमें अभियोजन पक्ष के 80 अतिरिक्त गवाह और 15 दस्तावेज पेश करने की मंजूरी दे दी जिसके बारे में एजेंसी ने दावा किया था कि भूलवश इन्हें पेश नहीं किया जा सका। सीबीआई की अर्जी मंजूर करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का विचार है कि जांच एजेंसी की ओर से दायर आरोपपत्र ऐसा दस्तावेज नहीं हो सकता है जिसे बाद में और जोड़ा नहीं जा सके।

अदालत ने कहा कि अगर जांच अधिकार या जांच एजेंसी की ओर से प्रारंभिक स्तर पर गवाहों या रिकार्ड की पूरी सूची पेश करने में कोई खामी होती है तब अभियोजन पक्ष को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। सीबीआई ने शुरू में अपने आरोपपत्र में 37 गवाहों के बयान पेश किये थे। सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए चौटाला के वकील हरीष शर्मा ने कहा कि अगर सीबीआई की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया तो यह उनके मुवक्किल के साथ पक्षपात होगा और इसका अर्थ नए सिरे से सुनवाई होगी। (एजेंसी)

First Published: Monday, June 3, 2013, 20:52

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