Last Updated: Thursday, May 16, 2013, 14:27

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 में अध्यापकों की भर्ती संबंधी घोटाला मामले में जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का गुरुवार को आदेश दिया। इस मामले में चौटाला के अलावा 54 अन्य दोषी भी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। यह मेडिकल बोर्ड इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रमुख 78 वर्षीय चौटाला के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद 21 मई को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेगा।
मेडिकल बोर्ड में तिहाड़ जेल का एक चिकित्सक और यहां एम्स, आरएमएल अस्पताल एवं जी बी पंत अस्पताल से एक-एक विशेषज्ञ शामिल होगा।
चौटाला के वकील ने पूर्व मुख्यमंत्री के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के आधार पर उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ही यह आदेश दिया गया।
चौटाला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उदय यू ललित ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा, ‘ वह (चौटाला) हृदय और गर्दन संबंधी समस्याओं समेत विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं इसलिए वह चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर रिहाई के हकदार हैं।’ अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 16, 2013, 14:27