Last Updated: Tuesday, January 22, 2013, 19:10

गुवाहाटी : एक ग्रामीण महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में पदावनति और तीन माह जेल की सजा को असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने पर्याप्त नहीं बताया है। गोगोई ने कहा कि सेना अदालत ने अपराध के लिए `नरम` रुख अपनाया।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, गोगोई ने 19 वर्षीया पीड़िता को उचित न्याय दिलाने के लिए रक्षा मंत्रालय से मामले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है कि सैन्य अदालत मामले की गंभीरता के प्रति असंवेदनशील रही और हल्का नजरिया अपनाया।
इसमें कहा गया है कि सैनिक द्वारा किए गए जघन्य अपराध के एवज में केवल तीन माह जेल की सजा बेहद कम है। सैन्य अदालत को आरोपी को कठोरतम सजा देनी चाहिए थी। सेना की एक अदालत ने सोमवार को 287 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक अनिल कुमार उपाध्याय को सेना की हिरासत में तीन माह कठिन करावास भुगतने और उसे पदावनत कर सिपाही बनाने का आदेश दिया।
उपाध्याय को पिछले साल शिवसागर जिले के डोलपा गांव में महिला के साथ छेड़खानी का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 22, 2013, 19:10