जगन का बयान लेने को मांगी अनुमति

जगन का बयान लेने को मांगी अनुमति


हैदराबाद : जेल में बंद कडप्पा सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए उस समय ताजा संकट खड़ा हो गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए आज विशेष सीबीआई अदालत से अनुमति मांगी।

केंद्रीय एजेंसी ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन के खिलाफ धनशोधन निवारण कानून (प्रिवेंशन आफ मनी लांडरिंग एक्ट) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत अलग अलग मामले दर्ज किये हैं। जगन को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह 25 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दायर अपने आवेदन में कहा कि जगन यहां पर जेल में बंद हैं और उसके अधिकारी धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। निदेशालय ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में जगन के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर तीन आरोपपत्रों तक पहुंच बनाने में सफल रहा है। उसने अदालत में कहा कि प्रारंभिक जांच और संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ऐसा लगता है कि आरोपी :जगन: ने धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

एजेंसी लोकसभा सदस्य जगन का उनकी ओर से संचालित विभिन्न कंपनियों के वित्तीय लेनदेन और उन अन्य निवेशों के संबंध में बयान दर्ज करना चाहती है जो उन्होंने और उनकी कंपनियों ने कथित रूप से विदेशों में किया। (एजेंसी)

First Published: Friday, June 15, 2012, 21:22

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