Last Updated: Thursday, June 28, 2012, 20:48

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर फैसला चार जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति एस गोविंदा राजूलु ने आज याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। जगन की ओर से दिग्गज वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक भान उपस्थित हुए।
सीबीआई के वकील ने दलील दी कि यह मामला 43,000 करोड़ रुपये की अनियमितता से जुड़ा है और सीबीआई जगन की कंपनी को मिलने वाले धन की जांच कर रही है। जेठमलानी ने कहा कि जगन की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बीते 27 मई को जगन को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले तीन दिन तक पूछताछ की गई थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 28, 2012, 20:48