Last Updated: Friday, April 20, 2012, 09:14
हैदराबाद : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी के सहयोगी विजय साई की जमानत शुक्रवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति केसी भानु ने साई को निचली अदालत से मिली जमानत रद्द कर दी।
न्यायालय ने यह फैसला मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर दिया। सीबीआई ने साई को निचली अदालत से मिली जमानत का विरोध करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।
साई को सीबीआई ने दो जनवरी को गिरफ्तार किया था। करीब तीन माह तक चंचलगुडा केंद्रीय कारा में रहने के बाद साई को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद 13 अप्रैल को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, April 20, 2012, 14:44