Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 12:45
हैदराबाद : कडप्पा से सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी और जगति प्रकाशन के उपाध्यक्ष वी विजय साई रेड्डी का नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने की सीबीआई की याचिका को गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया।
एजेंसी ने पहले यहां सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष कहा था कि जांच में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है जिसमें विजय साई रेड्डी का बेंगलूर की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नार्को परीक्षण कराया जाए।
वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी समेत अन्य लोगों से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजय साई रेड्डी दूसरे आरोपी हैं।
सीबीआई ने उन्हें दो जनवरी को गिरफ्तार किया था और दो बार पुलिस हिरासत में भेजा गया। सीबीआई के एक वकील ने कहा था कि विजय ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया।
सीबीआई का कहना है कि विजय साई का नार्को परीक्षण करने से और सबूत एकत्रित करने में तथा सचाई सामने लाने में मदद मिलेगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 2, 2012, 18:15