Last Updated: Thursday, June 7, 2012, 21:02

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की वह याचिका खरिज कर दी जिसमें उसने अवैध संपत्ति मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी से पूछताछ जारी रखने के लिए उन्हें तीन और दिनों तक हिरासत में रखे जाने की मांग की थी।
जगन की पांच दिनों की सीबीआई हिरासत की सीमा गुरुवार को खत्म हो गई। अदालत ने सीबीआई को कहा कि वह इस सम्बंध में शुक्रवार को याचिका दायर करे। सीबीआई ने कडप्पा से सांसद जगन से अवैध सम्पत्ति मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गुरुवार को भी लगभग छह घंटे तक पूछताछ की।
सीबीआई के अधिकारी सुबह में जगन को चंचलगुडा केंद्रीय कारागार से कोटि स्थित अपने कार्यालय ले गए जहां वकीलों की उपस्थिति में उनसे पूछताछ की गई। इस बीच अदालत ने जगन की एक दूसरी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत की अनुमति मांगी थी। एक लोकसभा और 18 विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर जगन मीडिया से बातचीत करना चाहते थे।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई 21 जून तक स्थगित कर दी। मतलब स्पष्ट है कि वह मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे। जगन को सीबीआई ने 27 मई को गिरफ्तार किया था। अगले दिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 11 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इसी मामले में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया आज सीबीआई के समक्ष पेश हुए। इस सम्बंध में उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया गया था। लक्ष्मैया से जगन के व्यवसाय में निवेश करने वाली कम्पनियों को कृष्णा नदी का पानी आवंटित करने का आदेश देने के आधार के बारे में पूछताछ की।
सीबीआई की एक अदालत ने पूर्व निवेश एवं आधारभूत संरचना मंत्री मोपीदेवी वेंकटरमना की न्यायिक हिरासत की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज ही खत्म हुई थी।
जगन की कम्पनी में निवेश करने वाली वैनपिक कम्पनी के प्रमोटर निम्मागड्डा प्रसाद को भूमि आवंटन और कुछ अन्य रियायतों के आदेश वेंकटरमना ने दिए थे। सीबीआई ने वेंकटरमना को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह राजस्व मंत्री थे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 7, 2012, 21:02