Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 09:47

हैदराबाद : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी सहित सभी 13 आरोपियों को सात जून को हाजिर होने को कहा है।
अदालत ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा दायर पांचवें आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह कदम उठाया है। आठ अप्रैल को सीबीआई ने डालमिया सीमेंट्स और अन्य फर्मों की कथित भूमिका को लेकर पांचवां आरोप पत्र दायर किया था। निलंबित आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को भी समन भेजा गया है।
सबिता जगनमोहन रेड्डी से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा दायर पांचवें आरोपपत्र में नाम शामिल किये जाने वाली आंध्र प्रदेश की तीसरी मंत्री हैं। इस बीच, विशेष अदालत ने मंत्री सबिता रेड्डी और अन्य आरोपियों पर जांच एजेंसी द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया। सीबीआई ने इससे पहले सबिता और जगन सहित अन्य पर आईपीसी और पीसीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे।
इसी से जुड़े घटनाक्रम में, अदालत ने अधिक संपत्ति मामले में जगन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जून तक के लिए बढा दी। उधर, इसी सीबीआई अदालत ने अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी, उनके एक रिश्तेदार श्रीनिवास रेड्डी और उनके सहयोगी महफूज अली खान की न्यायिक हिरासत भी तीन जून तक के लिए बढ़ा दी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 14, 2013, 09:47