Last Updated: Monday, December 24, 2012, 21:38

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज वाई एस आर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी जो कि आय से अधिक सम्पत्ति मामले में गत 25 मई से जेल में बंद हैं।
जगनमोहन ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उन्हें अपराध दंड संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत प्राप्त के हकदार हैं क्योंकि सीबीआई मामले में 90 दिन की तय समयसीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में असफल रही।
हालांकि सीबीआई ने जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि वैधानिक जमानत पर उच्चतम न्यायालय में बहस हो चुकी है और आरोपी इस मुद्दे को फिर से नहीं उठा सकता।
न्यायमूर्ति बी एस रेड्डी ने सीबीआई की दलील बरकरार रखते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ सभी आरोपों पर विचार किया था और सीबीआई को विस्तृत आरोपपत्र दाखिल करने का समय दिया गया है और जांच के जारी रहने के दौरान जगनमोहन रेड्डी जमानत के हकदार नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि सीबीआई ने वीएएनपीआईसी मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है तथा वह न्यायिक हिरासत में बंद हैं। उनकी अन्य मामलों में गिरफ्तारी नहीं दिखायी गई है।
गत 28 नवम्बर को एक विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी वैधानिक जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इस समय जमानत देने से ना केवल जांच प्रभावित होगी बल्कि इससे उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में जिस उद्देश्य की घोषणा की है उसका उल्लंघन होगा।
जगन की दूसरी जमानत याचिका भी चार दिसम्बर को खारिज कर दी गई थी जिसके बाद जगनमोहन रेड्डी उच्च न्यायालय गए थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 24, 2012, 21:38