Last Updated: Friday, October 12, 2012, 20:00
बेंगलुरु : सीबीआई की एक अदालत ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार जी. जनार्दन रेड्डी तथा चार अन्य की न्यायिक हिरासत आज तीन नवम्बर तक बढ़ा दी।
जनार्दन रेड्डी को हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई न्यायाधीश बीएम अंगदी के समक्ष पेश किया गया। रेड्डी को ओबुलापुरम खनन मामले में चंचलगुड़ा जेल स्थानांतरित किया गया था। उनके करीबी सहयोगी महफूज अली खान को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया क्योंकि वह इसी मामले में हैदराबाद में पुलिस की हिरासत में है।
तीन अन्य आरोपियों को यहां की परप्पना अग्रहर जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सीबीआई अदालत ने पूर्व में सभी पांचों आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। रेड्डी ने बाद में जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया जो अभी लंबित है।
बेल्लारी जिले के तत्कालीन उप वन संरक्षक एस मुथया तथा तत्कालीन खनन एवं भूगर्भ निदेशक एस पी राजू की जमानत याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने दो दिन पहले खारिज कर दिया था। खान के जमानत आग्रह को भी हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 12, 2012, 20:00