Last Updated: Friday, April 27, 2012, 10:10
बेंगलूर : केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक अदालत ने अवैध खनन के एक मामले में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी.जनार्दन रेड्डी और उनके निजी सहायक मेहफूज अली खान की न्यायिक हिरासत अवधि 10 मई तक बढ़ा दी।
अतिरिक्त सिविल एवं सत्र अदालत और विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश बी.एम अंगदी ने सीबीआई की ओर से हिरासत अवधि बढ़ाने की याचिका पर ये फैसला सुनाया। बेंगलूर केंद्रीय कारागार में बंद रेड्डी और खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेनसिंग के जरिए हुई। रेड्डी और खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी 10 मई तक के लिए टाल दी गई।
गौरतलब है कि रेड्डी और उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी की कंपनियों एएमसी (असोसिएटेड माइनिंग कॉरपोरेशन) और डीएमसी (डेक्कन माइनिंग कॉरपोरेशन) के खिलाफ अवैध खनन के मामलों की जांच चल रही है। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 27, 2012, 15:44