Last Updated: Sunday, May 6, 2012, 07:13
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक कबाड़ कारोबारी को चोरी के मामले में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली करने के मामले में दो पुलिसकर्मियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रदीप चड्ढा ने कबाड़ कारोबारी को रिश्वत देने का दबाव डालने के लिए हेड कांस्टेबल सुखवीर और अनुप सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए उहें तीन वर्ष की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 40-40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। दोनों ने कबाडी कारोबारी को चोरी की सम्पत्ति खरीदने के झुठे मामले में फंसाने की धमकी दी जब वह अपने मित्र के साथ पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज कराये गया था।
न्यायाधीश ने कहा, हम पाते हैं कि दोषियों ने नागरिक को मामले में फंसाने की धमकी दी और उसे छोड़ने के एवज में रिश्वत की मांग की। पीड़ित किसी अपराध का दोषी नहीं था और वह केवल अपने मित्र के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। (एजेंसी)
First Published: Sunday, May 6, 2012, 12:43