Last Updated: Wednesday, May 30, 2012, 18:26

बेंगलुरु : केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी और छह अन्य के खिलाफ अवैध खनन मामले में बेंगलूर की अदालत में बुधवार को आरोपपत्र दायर कर दिया। इससे पहले, सीबीआई की एक अदालत ने आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और अवैध खनन से जुड़े जी. जनार्दन रेड्डी, उनके निजी सहायक महफूज अली खान और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार तीन अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश बीएम अंगादी ने यह कहते हुए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि आरोपियों ने बहुत बड़ा आर्थिक अपराध किया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि मामले पर जांच चल रही है और ऐसी संभावना है कि जमानत दिए जाने पर आरोपी सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं अथवा गवाहों को धमका सकते हैं। मामले की सुनवाई की अगली तारीख पांच जून मुकर्रर की गई। अदालत ने 23 मई को रेड्डी और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि को पांच जून तक बढ़ा दिया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 30, 2012, 18:26