Last Updated: Friday, February 17, 2012, 16:07
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में 16वीं सदी में बने ‘जलमहल’ के आसपास की भूमि को कथित तौर पर अवैध रूप से पट्टे पर दिए जाने के सिलसिले में वहां की एक अदालत में चल रही एक फौजदारी कार्यवाही पर आज रोक लगा दी। गौरतलब है कि इस मामले में जयपुर की एक अदालत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनोद जुत्शी सहित चार लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
न्यायमूर्ति पी सताशिवम और न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की सदस्यता वाली एक पीठ ने नव रतन कोठारी की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। कोठारी ‘जल महल रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ के मालिक हैं और इस मामले में आरोपी हैं। कोठारी ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती दी थी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 17, 2012, 21:37