Last Updated: Tuesday, March 27, 2012, 17:01
अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक अदालत ने जाकिया जाफरी के उस अनुरोध में पर अपना आदेश मंगलवार को 10 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2002 के दंगे के सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत पर हुई विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएस भट ने पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया के अनुरोध तथा एसआईटी का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एहसान गुजरात दंगे में मारे गए थे। अदालत उन कई आवदेनों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें एसआईटी जांच की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गयी है। इन आवेदनों में यह भी मांग की गयी है कि पिछले महीने जमा की गई सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाए और उसे अदालत में पढ़कर सुनाया जाए।
एसआईटी वकील आर एस जमुआर ने जाकिया के अनुरोध पर अपने जवाब में कहा कि वह इस रिपोर्ट की प्रति पाने की हकदार हैं, लेकिन उन्हें यह उचित समय पर मिलेगी जो अभी नहीं आया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 27, 2012, 22:31