Last Updated: Thursday, January 31, 2013, 18:24

पोर्ट ब्लेयर (प. बंगाल) : सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद अंडमान निकोबार प्रशासन ने जारवा क्षेत्र से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क का पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है और बसों में यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों को टिकट खरीदने के दौरान पहचान पत्र दिखाना होगा।
अंडमान निकोबार प्रशासन के परिवहन विभाग के सचिव ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में सरकारी या निजी बसों या अन्य वाणिज्यिक वाहनों के पर्यटकों को लेकर अंडमान ट्रंक रोड से गुजरने पर रोक लगा दी है।
एटीआर पोर्ट ब्लेयर को ग्रेटर निकोबार से जोड़ती है और यह सड़क उस क्षेत्र से गुजरती है जहां विलुप्त हो रही जारवा जनजाति के लोग रहते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि द्वीप समूह निवासियों को बस से एटीआर से गुजरने के लिए टिकट खरीदने के लिए पहचान पत्र दिखाना होगा। वहीं जो लोग सड़क के निकट रहने वाले अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलना चाहेंगे उन्हें एक फार्म भरना होगा जिसमें उन्हें अपना विवरण प्रदान करना होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय लोग उचित पहचान पत्र दिखाकर उस सड़क पर निजी वाहन से यात्रा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 21 जनवरी को कहा था कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों और वहां रहने वाले लोगों को सड़क का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल तीन जुलाई को द्वीप समूह में जारवा आदिवासी रिजर्व के आस-पास पांच किलोमीटर के दायरे में सभी तरह की वाणिज्यिक और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 31, 2013, 18:24