Last Updated: Monday, March 26, 2012, 09:38
इंदौर : भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई मामले की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज और उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी की आवाज का नमूना लेगी। हाई प्रोफाइल प्रकरण की दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत के तहत तीन अप्रैल तक जिला जेल में बंद हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि जाहिदा और सबा को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने शहला हत्याकांड की विस्तृत जांच के संबंध में दोनों आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से मंजूरी मांगी। अदालत ने जांच एजेंसी को इसकी अनुमति दे दी। शुक्ला ने बताया कि जाहिदा और सबा की आवाज का नमूना दस दिन के भीतर जिला जेल में ही लिया जायेगा। इस दौरान विशेषज्ञ भी मौजूद रहेगा। बहरहाल, मामले की सुनवाई के दौरान जब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को बताया कि सीबीआई उनकी आवाज का नमूना लेना चाहती है तो उन्होंने इस सिलसिले में अपनी सहमति से इनकार कर दिया।
इस पर अदालत ने जाहिदा और सबा के सामने स्पष्ट किया कि सीबीआई को दोनों आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की मंजूरी देने के मामले में उनकी अनिवार्य रजामंदी की कानूनी बाध्यता नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड को अंजाम देने वाले भाड़े के संदिग्ध शूटरों में शामिल ताबिश खान ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट पर सहमति देने से आज यहां विशेष सीबीआई अदालत में इंकार कर दिया।
(एजेंसी)
First Published: Monday, March 26, 2012, 19:09